छात्रवृत्ति घोटाला मामले में संयुक्त निदेशक गीता राम नौटियाल को फिलहाल राहत नहीं
प्रदेश के बहुचर्चित समाज कल्याण छात्रवृत्ति घोटाला मामले में आरोपित संयुक्त निदेशक गीता राम नौटियाल को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Wed, 27 Nov 2019 05:43 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : प्रदेश के बहुचर्चित समाज कल्याण छात्रवृत्ति घोटाला मामले में आरोपित संयुक्त निदेशक गीता राम नौटियाल को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है। कोर्ट ने नौटियाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को जरूरी दस्तावेज दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है, जिसके आधार पर छात्रवृत्ति का पैसा कॉलेजों के खातों में भेजा गया है। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
राज्य में हुए 600 करोड़ से ज्यादा के छात्रवृत्ति घोटाले मे संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल आरोपित है। आरोप है कि बतौर जिला समाज कल्याण अधिकारी उनके द्वारा जो पैसा छात्रों के खातों में डालना था उसको सीधे कॉलेजों के खातों में डाला गया। इसमें जमकर भ्रष्ट्राचार हुआ है। पूर्व में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद एसआईटी ने गीताराम नौटियाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद फिर जमानत के लिए गीताराम नौटियाल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार से दस्तावेज पेश करने को कहा है।
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