होटल की लीज का मामला कोर्ट पहुंच, मालिक समेत परिजनों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश
शहर के मल्लीताल में होटल की लीज को लेकर हुआ विवाद कोर्ट पहुंच गया है। लीजधारक के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने होटल मालिक समेत परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Sun, 14 Apr 2019 10:13 AM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : शहर के मल्लीताल में होटल की लीज को लेकर हुआ विवाद कोर्ट पहुंच गया है। लीजधारक के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने होटल मालिक समेत परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने होटल मालिक व उनके परिजनों के खिलाफ धोखाधड़ी, चोरी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
नीति खंड इंदिरापुरम गाजियाबाद निवासी करन सहगल पुत्र मनोज सहगल ने सिविल कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें होटल सनराइज के मालिक समेत परिजनों पर होटल के एंट्री रजिस्ट्रर के कमरों की संख्या में छेड़छाड़ कर उसमें बदलाव करने, धोखाधड़ी से मूल रजिस्टर में फेरबदल करने, झूठे दस्तावेज तैयार करने का प्रयास करने, होटल से आठ हजार व तीन तोला सोना चोरी करने समेत जान से मारने धमकी देने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने दयाल हाउस बैलवेडियर कंपाउंड निवासी तरन राज, रतेंद्र वीर सिंह और रमींद्र पाल सिंह पुत्रगण गुरुदयाल सिंह के खिलाफ धारा-420, 471, 467, 506 व 380 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच एसएसआइ बीसी मासीवाल को सौंपी गई है। यहां बता दें कि पिछले दिनों होटल की लीज को लेकर होटल मालिक व उनके परिजनों का लीजधारक और उसके कारिंदों के साथ विवाद हुआ था। होटल मालिक का कहना है कि लीज अवधि खत्म होने के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं।
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