Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Uttarakhand News: ग्राम पंचायतों के परिसीमन व पुनर्गठन को लेकर आज से शुरू होगी प्रक्रिया, डीएम को बनाया गया अध्यक्ष

त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव से पूर्व ग्राम पंचायतों के परिसीमन व पुर्नगठन को सारणी गठित कर दी गई है। जिसमें जिलाधिकारी को अध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एडीएम को सदस्य व जिला पंचायती राज अधिकारी को सदस्य सचिव का दायित्व दिया गया है। सोमवार से परिसीमन को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। परिसीमन प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन और दस सितम्बर को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचियां निदेशालय को भेजी जाएगी।

By kishore joshi Edited By: Abhishek Pandey Updated: Mon, 29 Jul 2024 11:05 AM (IST)
Hero Image
ग्राम पंचायतों के परिसीमन व पुर्नगठन को लेकर आज से शुरू होगी प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, नैनीताल। त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव से पूर्व ग्राम पंचायतों के परिसीमन व पुर्नगठन को सारणी गठित कर दी गई है। जिसमें जिलाधिकारी को अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम को सदस्य व जिला पंचायती राज अधिकारी को सदस्य सचिव का दायित्व दिया गया है। सोमवार से परिसीमन को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

डीपीआरओ सुरेश बैनी ने बताया कि 29 जुलाई को राजस्व ग्रामों की सूचना प्राप्त करना। 30 जुलाई से सात अगस्त तक पुनर्गठन प्रस्ताव प्राप्त करना, आठ से 12 अगस्त तक प्रस्तावित पुनर्गठन प्रस्तावों का परीक्षण एवं सूची तैयार करना, 13 अगस्त को पुनर्गठन प्रस्ताव का अंतिम प्रस्ताव प्रकाशन, 14 से 16 अगस्त तक पुनर्गठन प्रस्तावों की आपत्तियां आमंत्रित करना।

17 से 21 अगस्त तक प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण, 22 और 23 अगस्त तक अंतिम प्रस्तावों का प्रकाशन कर निदेशालय को प्रेषित, 27 से 30 अगस्त तक नव गठित और उसके प्रभावित अन्य ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्ताव तैयार करना, 31 अगस्त को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन, दो से चार सितंबर तक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावों पर आपत्तियां आंमत्रित करना, पांच से आठ सितंबर तक आपत्तियों का निराकरण और नौ सितम्बर को परिसीमन प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन और दस सितम्बर को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचियां निदेशालय को भेजी जाएगी।

इसे भी पढ़ें: अफजाल अंसारी की रहेगी सांसदी या मिलेगी सजा? कृष्णानंद राय हत्याकांड में हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

आपके शहर की तथ्यपूर्ण खबरें अब आपके मोबाइल पर