हल्द्वानी हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता मलिक समेत नौ फरार आरोपितों की संपत्ति होगी कुर्क, मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू; कर्फ्यू जारी
Haldwani Violence News Updates बनभूलपुरा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सरकारी जमीन (नजूल) पर बने अवैध मदरसा व नमाज स्थल तोड़ने के दौरान बवाल हुआ था। इसमें प्रशासन पुलिस निगम व मीडिया से जुड़े लगभग 250 लोग घायल हुए थे। छह लोगों की मौत हो चुकी थी। बवाल का मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक समेत नौ फरार आरोपितों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
गणेश जोशी, हल्द्वानी। Haldwani Violence News Updates: बनभूलपुरा बवाल का मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक समेत नौ फरार आरोपितों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इनकी संपत्ति भी कुर्क होगी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भी मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी है।
संवेदनशील क्षेत्र में सातवें दिन भी कर्फ्यू जारी है। इंटरनेट सेवा अभी भी ठप है। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में राहत पहुंचने के लिए प्रशासन ने क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त डाक्टरों की तैनाती कर दी है। राशन व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
अवैध मदरसा को तोड़ने पर हुआ था बवाल
बनभूलपुरा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सरकारी जमीन (नजूल) पर बने अवैध मदरसा व नमाज स्थल तोड़ने के दौरान बवाल हुआ था। इसमें प्रशासन, पुलिस, निगम व मीडिया से जुड़े लगभग 250 लोग घायल हुए थे। छह लोगों की मौत हो चुकी थी।फरार आरोपितों की संपत्ति होगी कुर्क
एसएसपी पीएन मीणा ने बताया कि मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक समेत नौ फरार आरोपितों की संपत्ति कुर्क होगी। कोर्ट से पुलिस को 83 आरोपितों के तहत कार्रवाई के आदेश मिल चुके हैं। अब पुलिस सीधे चल-अचल संपत्ति की कुर्क करेगी।
फरार आरोपितों में अब्दुल मलिक, निवर्तमान पार्षद शकील अंसारी, अब्दुल मोईद, वसीम उर्फ हप्पा, मौकिन सैफी, तस्लीम, एजाज अहमद, जियाउल रहमान व रईस उर्फ दत्तू शामिल हैं। वहीं इस मामले में अब तक 37 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं।
सातवें दिन भी कर्फ्यू जारी
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बुधवार से मजिस्ट्रेट जांच के लिए बयान व साक्ष्य एकत्रित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। संवेदनशील क्षेत्र में सातवें दिन भी कर्फ्यू जारी है और इंटरनेट सेवा बंद है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए गठित कमेटी ने भी कई क्षेत्रों में निरीक्षण किया।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।