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बनभूलपुरा में पुलिस कर्मियों पर पथराव के दो आरोपितों की जमानत नामंजूर

अपर जिला जज विनोद कुमार की कोर्ट ने हल्द्वानी में पिछले महीने सड़क हादसे के बाद हुए बवाल में पुलिस कर्मियों पर हमला बोलने के दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

By Skand ShuklaEdited By: Updated: Mon, 18 Feb 2019 07:57 PM (IST)
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बनभूलपुरा में पुलिस कर्मियों पर पथराव के दो आरोपितों की जमानत नामंजूर
नैनीताल, जेएनएन : अपर जिला जज विनोद कुमार की कोर्ट ने हल्द्वानी में पिछले महीने सड़क हादसे के बाद हुए बवाल में पुलिस कर्मियों पर हमला बोलने के दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष ने कश्मीर का उदाहरण देते हुए दलील दी थी कि भीड़ के कानून हाथ में लेने की वजह से कश्मीर जल रहा है, लिहाजा आरोपित जमानत के हकदार नहीं है।

अभियोजन के अनुसार इसी साल 16 जनवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा थानाक्षेत्र में प्राइवेट बस की चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई थी। जिसके बाद जनाक्रोश फूट पड़ा और पुलिस पर पथराव शुरू दिया दिया। इस भीड़ में लाइन नंबर-17 के अरमान पुत्र अतीत, रोबिश व शारिक पुत्रगण हलवाई निवासी किदवई नगर, भूरा, शादाब उर्फ बंदर, शौकीन, ताहिर, अरशद उर्फ टीटी आदि शामिल थे। उपद्रवियों को रोका गया मगर भीड़ ने पुलिस कर्मियों के साथ धक्कामुक्की, हाथापाई की। पथराव में एसआइ मंगल सिंह, कोतवाल विक्रम राठौर, कांस्टेबल बलवंत सिंह, कांस्टेबल एहसान अली आदि को चोट आई। पुलिस ने इस मामले में 25 जनवरी को मो. फिरोज पुत्र मो. मुन्ने निवासी वार्ड नंबर-24 बनभूलपुरा, शहनवाज पुत्र मो. लतीफ व अन्य को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया। सोमवार को अपर जिला जज की कोर्ट में फिरोज व शहनवाज की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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