Move to Jagran APP

भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन साह समेत सात आरोपित दोषमुक्त करार nainital news

कोर्ट ने जमरानी क्षेत्र में डंपर की चपेट में आने से बच्चे की मौत के बाद रोड जाम करने के मामले में भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन साह समेत सात आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Updated: Thu, 19 Dec 2019 11:49 AM (IST)
Hero Image
भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन साह समेत सात आरोपित दोषमुक्त करार nainital news
नैनीताल, जेएनएन : अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट बुशरा कमाल की कोर्ट ने जमरानी क्षेत्र में डंपर की चपेट में आने से बच्चे की मौत के बाद रोड जाम करने के मामले में भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन साह समेत सात आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया है। करीब चार साल पहले हुई इस घटना में भीमताल पुलिस ने ढाई सौ प्रदर्शनकारियों पर मुकदमे दर्ज किए थे।

जमरानी क्षेत्र में 20 जनवरी 2016 को खनन सामग्री से भरे ओवरस्पीड डंपर की चपेट में आने से दीवान सिंह के बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद जनाक्रोश भड़क उठा था। अगले दिन ग्रामीणों ने डंपरों पर लगाम लगाने व अवैध खनन बंद करने की मांग को लेकर अमृतपुर रोड जाम कर दिया था। इस मामले में भीमताल पुलिस ने ढाई सौ लोगों पर शांतिभंग करने, अराजकता फैलाने समेत धारा-147, 149 व 341 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने जांच उपरांत सात आरोपितों भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन साह, आनंद सिंह रावत, गंगा सिंह मेहरा, ललित भट्ट, इंदर सिंह, भैरव दत्त, मोहन सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने सात गवाह भी पेश किए, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता अखिल कुमार साह ने ढाई सौ में से मात्र सात को ही नामजद करने पर सवाल उठाया। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सात आरोपितों को दोषमुक्त करार दिया है। भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन ने अदालत के फैसले को न्याय की जीत करार दिया है। साथ ही कहा जनता के हितों के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

यह भी पढ़ें : स्‍लाटर हाउस मामले में प्रदेश के अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अवमानना की कार्रवाई पर लगाई रोक

यह भी पढ़ें : उच्च हिमालयी मिलम चौकी के आइटीबीपी जवानों का बर्फबारी ने रोका रास्ता

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।