स्मैक तस्कर को तीन साल, तीन माह का कठोर कारावास, दस हजार जुर्माना भी लगाया nanital news
न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने स्मैक के वसाथ पकड़े गए तस्कर को दोषी करार देते हुए तीन साल तीन माह के कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Fri, 13 Dec 2019 08:11 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने स्मैक के वसाथ पकड़े गए तस्कर को दोषी करार देते हुए तीन साल, तीन माह के कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के बाद अभियुक्त को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
12 अप्र्रैल 2017 को हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने मोतीनगर के पास रेलवे क्रासिंग पर सामने से आ रहे दो युवकों को देखा। पुलिस को देख दोनों भागने लगे तो पुलिस ने शक होने पर उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपितों में से एक ने अपना सुमित व दूसरे ने प्रवीण बताया। प्रवीण से 8.99 ग्राम व सुमित से 7.10 ग्राम स्मैक बरामद की गई। एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज होने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
इधर अभियुक्त पर आरोप साबित करने के लिए एडीजीसी फौजदारी पूजा साह द्वारा कोर्ट में छह गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान व उपलब्ध सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपित प्रवीण सिंह मेहरा को स्मैक तस्करी का दोषी करार दिया। साथ ही तीन साल तीन माह का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि अभियुक्त सुमित को जुर्म इकबाल करने पर पूर्व में ही रिहा कर दिया गया था।
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