सितारगंज ब्लॉक प्रमुख को हाई कोर्ट का झटका, विशेष अपील भी खारिज nainital news
सितारगंज की ब्लॉक प्रमुख को विपक्षी की याचिका खारिज करने की कोशिश में सफलता नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने ब्लॉक प्रमुख की विशेष अपील खारिज कर दी है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Fri, 22 Nov 2019 12:24 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : सितारगंज की ब्लॉक प्रमुख को विपक्षी की याचिका खारिज करने की कोशिश में सफलता नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने ब्लॉक प्रमुख की विशेष अपील खारिज कर दी है।
दरअसल सितारगंज ब्लॉक प्रमुख चुनाव में पराजित उमा त्रिपाठी ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख कमलजीत कौर के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें सरकारी नौकरी में रहते हुए ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लडऩे का आरोप लगाया है। इस मामले में हाई कोर्ट में 25 नवंबर को सुनवाई होनी है। इसी बीच ब्लॉक प्रमुख ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अपील दायर की है। जिसमें कहा है कि विपक्षी को उनके खिलाफ याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है, विपक्षी सिर्फ चुनाव याचिका दायर कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद विशेष अपील खारिज कर दी।उधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित अब तक 30 याचिकाएं हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। जिनमें बागेश्वर जिला पंचायत उपाध्यक्ष, भिलंगना के ज्येष्ठ उपप्रमुख समेत कई प्रधान व बीडीसी सदस्यों के मामले शामिल हैं। इन याचिकाओं पर सुनवाई 25 नवंबर को होनी है।
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