सरकारी सेवाओं में खेल कोटे का मामला फिर हाई कोर्ट पहुंचा, फुल बेंच आज करेगी सुनवाई
उत्तराखंड के सरकारी विभागों में नेशनल-इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर चुके खिलाडिय़ों का राजकीय सेवाओं में कोटा निरस्त होने का मामला फिर से हाई कोर्ट पहुंच गया है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Mon, 25 Feb 2019 08:27 PM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : उत्तराखंड के सरकारी विभागों में नेशनल-इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर चुके खिलाडिय़ों का राजकीय सेवाओं में कोटा निरस्त होने का मामला फिर से हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट की फुल बेंच सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। मुख्य स्थायी अधिवक्ता की ओर से मामले में प्रभावी पैरवी के लिए होमवर्क किया गया है।
दरअसल, एक दशक पहले हाई कोर्ट ने राज्य की सरकारी सेवाओं की रिक्तियों में चार प्रतिशत खेल कोटा देने पर रोक लगा दी थी। तब से राज्य की खेल प्रतिभाएं उत्तराखंड के बजाय दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर हैं। यहां तक की खेल प्रतिभाएं तमाम प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने तक से पैर पीछे खींचने लगी हैं। बता दें कि नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाडिय़ों को चार फीसद कोटा रिजर्व रखा जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता का कहना है कि खिलाडिय़ों को उत्तराखंड की राजकीय सेवाओं में तय कोटे के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से भी इस मामले में प्रभावी पैरवी की अपील भी की है, ताकि राज्य की खेल प्रतिभाओं का दूसरे राज्यों को पलायन होना बंद हो सके।
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