जेडे हत्याकांड में दोषी पेरोल से फरार दीपक के पड़ोसियों के दर्ज होंगे बयान
दीपक सिसोदिया जून 2011 में अंग्रेजी सांध्य दैनिक अखबार मिड डे के वरिष्ठ पत्रकार जेडे की हत्या का दोषी है। उसने छोटा राजन गैंग को हथियार मुहैया कराए थे। जनवरी में उसे महाराष्ट्र की अमरावती जेल से पैरोल पर छोड़ा गया था और आठ मार्च को वापस जाना था।
By Prashant MishraEdited By: Updated: Mon, 04 Jul 2022 10:59 PM (IST)
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: बहुचर्चित जेडे हत्याकांड के दोषी दीपक सिसोदिया के फरार होने के मामले में पुलिस अमरावती महाराष्ट्र के जेलर के बयान दर्ज करेगी। पैरोल के बाद दीपक हल्द्वानी आया या नहीं। इसकी तस्दीक के लिए पड़ोसियों से पूछताछ होगी।
पुलिस के मुताबिक जीतपुर नेगी हल्द्वानी निवासी दीपक सिसोदिया जून 2011 में अंग्रेजी सांध्य दैनिक अखबार मिड डे के वरिष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय डे उर्फ जेडे की हत्या का दोषी है। उसने छोटा राजन गैंग को हथियार मुहैया कराए थे। जनवरी में उसे महाराष्ट्र की अमरावती जेल से 45 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया था और आठ मार्च को उसे वापस जेल में जाना था।
दीपक सिसोदिया वापस जेल नहीं पहुंचा तो जेल प्रशासन हरकत में आया। हल्द्वानी का होने पर 30 जून को जेल अधिकारी मोहन मंगलराव चव्हाण ने हल्द्वानी में उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने बताया मामले की विवेचना एसआइ नितिन बहुगुणा को सौंपी है। विवेचक बहुगुणा ने बताया कि मामले में जेलर के बयान दर्ज किए जाएंगे। दोषी के हल्द्वानी आने की तस्दीक के लिए पड़ोसियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। पुलिस आशंका जता रही है कि दीपक पैरोल मिलने के बाद हल्द्वानी आया होगा।
भूपाल के खाते में हुआ छह लाख का ट्रांजेक्शनहल्द्वानी: कमलुवागांजा में जिस महिला से जमीन के नाम पर नौ लाख की धोखाधड़ी हुई। उसने छह लाख का ट्रांनजेक्शन भूपाल सिंह बोरा के बैंक खाते में किया था। कमलुवागांजा निवासी गीता नेगी का आरोप था कि उसने 900 वर्ग फीट प्लाट खरीदा था। इस बाबत छह लाख 15 हजार रुपये भूपाल सिंह बोरा के पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांजेक्शन किए। जबकि 24 अगस्त 2020 को तीन लाख 65 जार रुपये दीपक सिंह बोरा को दिए थे।
इसके बावजूद प्लाट का बैनामा उसके नाम नहीं किया गया। इस मामले में पुलिस दीपक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर चुकी है। वहीं, दीपक का कहना है कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है।
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