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छात्रा के दुष्कर्मी को 12 साल का कारावास, इससे पूर्व सजा सुनाए जाने पर कोर्ट से भागा था

किशोरी के प्रेमी के साथ मर्जी से भागने व शारीरिक संबंध बनाने के बयान देने पर भी विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने दुष्कर्मी को दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा सुनाई है।

By Skand ShuklaEdited By: Updated: Sat, 22 Dec 2018 08:19 PM (IST)
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छात्रा के दुष्कर्मी को 12 साल का कारावास, इससे पूर्व सजा सुनाए जाने पर कोर्ट से भागा था
हल्द्वानी, जेएनएन : किशोरी के प्रेमी के साथ मर्जी से भागने व शारीरिक संबंध बनाने के बयान देने पर भी विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने दुष्कर्मी को दोषी ठहराते हुए 12 साल की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी को दोषी ठहराने के पीछे छात्रा के नाबालिग होने को आधार बनाया गया है। वहीं दुष्कर्मी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कुल 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दुष्कर्मी तीन दिन पहले ही हिरासत में लेकर जेल भेजा जा चुका है। मूलरूप से मुरादाबाद जिले के सरकरा, रतपुरा, ठाकुरद्वारा निवासी नईम पुत्र मो. शौकीन वर्ष 2017 में मंडी समिति गेट के पास चिलवालपुर चुंगी रामनगर में रहता था।

छह फरवरी 2017 को वह रामनगर में रहकर 10वीं की छात्रा एवं 14 साल की किशोरी को भगा ले गया। किशोरी के पिता ने तीन फरवरी को नईम के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया। 11 फरवरी 2017 को पुलिस ने नईम को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी के मेडिकल परीक्षण के बाद नईम के विरुद्ध दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी गई। ये मामला विशेष न्यायाधीश पाक्सो हल्द्वानी मनीष पांडे की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाह पेश किए गए। गवाही में छात्रा ने मर्जी से नईम के साथ जाने व शारीरिक संबंध बनाने के बयान दिए। चूंकि किशोरी नाबालिग थी, जिस पर कोर्ट ने 19 दिसंबर को नईम को सभी आरोपों में दोषी ठहराकर शनिवार तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए नईम को धारा 376(2) में 12 साल की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में पांच साल की सजा व आठ हजार रुपये जुर्माना और धारा 363 में तीन साल की सजा व तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

दोष सिद्ध होते ही न्यायालय से भागा था नईम : तीन दिन पहले दोष सिद्ध होते ही नईम न्यायालय परिसर से भाग खड़ा हुआ था। इससे वहां हड़कंप मच गया था। सुरक्षाकर्मियों ने परिसर के बाहर नैनीताल रोड से सड़क पार करते वक्त दबोच लिया था। इसके बाद उसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया था।

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