भर्ती के लिए गए युवक की मौत के मामले में आईटीबीपी के तीन जवानों को मिली जमानत
उच्च न्यायालय से हल्दूचौड़ में आईटीबीपी की भर्ती के दौरान युवक की मौत के आरोपी तीन जवानों को जमानत मिल गई है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Wed, 04 Dec 2019 10:53 AM (IST)
नैनीताल, जेएनएन : उच्च न्यायालय से हल्दूचौड़ में आईटीबीपी की भर्ती के दौरान युवक की मौत के आरोपी तीन जवानों को जमानत मिल गई है। लालकुआं के हल्दूचौड़ में इसी साल अगस्त को नानकमत्ता निवासी सूरज सक्सेना का शव मिला था। हत्या का आरोप हल्दूचौड़ में तैनात आईटीबीपी के तीन जवानों सुरेन्द्र कुमार, संतोष कुमार यादव व चंद्रशेखर पर लगा था। पुलिस ने उन्हें 26 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन पर भारतीय धारा 302, 343 व 201 के तहत मामला दर्ज किया गया था। तब से वे जेल में बंद थे।
युवक के परिजनों की ओर से आईटीबीपी के जवानों के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया था कि मृतक सूरज हल्दूचौड़ स्थित आईटीबीपी के केन्द्र में भर्ती होने के लिये आया था और इस दौरान जवानों के साथ उसकी कहासुनी हुई थी। आरोप लगाया गया था कि जवानों द्वारा मृतक युवक के साथ मारपीट की गयी। इसके बाद युवक का शव दो दिन बाद आईटीबीपी के कैम्प के पास झाड़ियों से मिला था। आईटीबीपी के जवानों की ओर उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की अदालत में हुई। अदालत ने आज तीनों को जमानता प्रदान कर दी है।
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