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किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में दो को तीन साल कारावास

किशोरी का अपहरण कर दिन भर टेंपो में घुमाने के बाद दुष्कर्म की कोशिश करने के दो दोषियों को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रीतु शर्मा की अदालत ने तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई।

By BhanuEdited By: Updated: Wed, 29 Nov 2017 08:42 PM (IST)
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किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में दो को तीन साल कारावास

हल्द्वानी, [जेएनएन]: किशोरी का अपहरण कर दिन भर टेंपो में घुमाने के बाद दुष्कर्म की कोशिश करने के दो दोषियों को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रीतु शर्मा की अदालत ने तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई। मामला मार्च 2016 का मोटाहल्दू क्षेत्र का है। 

अभियोजन के मुताबिक स्थानीय 12 वर्षीय किशोरी सुबह दूध लेने के लिए अपने घर से निकली थी। रास्ते में टेंपो चालक सलीम पुत्र ताहिर और उसके साथी समीर पुत्र असफाक हुसैन ने उसे जबरन टेंपो में बैठा लिया। दोनों वार्ड नंबर 20, लाइन नंबर 17 बनभूलपुरा के निवासी हैं। 

यहां से वे किशोरी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहे। काफी देर बाद भी जब किशोरी घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। अपहरण की सूचना पर लालकुआं एवं हल्द्वानी पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया। दोपहर तक मामले ने सांप्रदायिक तनाव का रंग भी ले लिया।

दोनों आरोपी किशोरी को प्रेम सिनेमा हॉल भी लाए। जहां सलीम उसे बाथरूम में ले गया। किशोरी के शोर मचाने पर सिनेमा हाल का गार्ड वहां पहुंचा तो उसने दोनों को फटकारा। यहां से फिर दोनों किशोरी को टेंपो में बिठाकर ले गए। मोतीनगर के पास किशोरी के ताऊ ने टेंपो देख लिया तो शोर मचाया। 

आसपास के लोग भी एकत्र हो गए और सभी ने दोनों की जबरदस्त धुनाई कर दी। मौके पर तत्काल पुलिस भी पहुंच गई और दोनों को एसआइ जसविंदर सिंह मेडिकल के लिए नैनीताल ले गए। एसआइ पुनीता बलौदी व सुमन पंत ने मामले की जांच की। 

सहायक शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी ने मामले में 10 गवाह पेश किए। साथ ही विधिक दृष्टांत प्रस्तुत कर सख्त सजा का पक्ष रखा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रीतु शर्मा ने अभियुक्त सलीम व समीर को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देकर तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई।

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