पुलिस ने चार अफगानी नागरिक पकड़े, वीजा नियमों के उल्लंघन में दो को भारत छोड़ने का नोटिस
कोतवाली पुलिस गुप्तचर विभाग ने बीजा उल्लंघन के मामले में चार अफगानी नागरिकों को पकड़ा है। इनमें से दो को छोड़ दिया गया, जबकि दो अन्य को भारत छोड़ने को कहा गया है।
By Skand ShuklaEdited By: Updated: Mon, 12 Nov 2018 01:16 PM (IST)
नैनीताल, (जेएनएन) : पुलिस ने चार अफगानी नागरिकों को पकड़ा है। इनमें से दो को वीजा नियमों के उल्लंघन पर सात दिन के अंदर भारत छोडऩे (लीव इंडिया) का नोटिस जारी किया गया है। चारों अफगानी नागरिक टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आए थे। इनमें से दो यहां पर जड़ी-बूटी का कारोबार करने लगे। जबकि दो अन्य अफगानी नागरिकों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस ने बताया कि चारों आपस में चाचा भतीजे हैं। इनमें से एक की अल्मोड़ा में ससुराल भी है।
रविवार सुबह लालकुआं कोतवाल एनएन पंत के निर्देश पर पुलिस नगर के हाथीखाना क्षेत्र में सत्यापन अभियान चला रही थी। इस दौरान उपनिरीक्षक चंद्रशेखर जोशी ने सड़क किनारे जड़ी-बूटी बेच रहे अफगानी नागरिक से पूछताछ की तो उसने खुद को अफगानिस्तान के काबुल शहर का निवासी बताया। शक होने पर पुलिस द्वारा लालकुआं के लोकल इंटेलीजेंस यूनिट (एलआइयू) अधिकारियों को सूचना दी गई।जांच में नागरिक के पास टूरिस्ट वीजा मिला। अफगानी नागरिक सादुल्लाह रोहनी (72) पुत्र अब्दुल हकीब ने बताया कि वह और उसका साथी नूरअल्लाह (36) पुत्र जानल्लाह क्षेत्र में यौनशक्ति वर्धक जड़ी-बूटी बेच रहे हैं। जिस पर एलआइयू अधिकारी दोनों को हल्द्वानी कार्यालय ले आए।
दोनों आठ नवंबर को काबुल से दिल्ली पहुंचे थे। जहां से वे नौ नवंबर को हल्द्वानी पहुंचे और गली नंबर आठ स्थित हनीफ होटल में रुक गए। तभी से वे हल्द्वानी, लालकुआं व आसपास के क्षेत्रों में जड़ी-बूटी बेचने लगे। इधर, टूरिस्ट वीजा में व्यवसाय करना वैध न होने के चलते पुलिस ने दोनों को भारत छोडऩे का नोटिस जारी किया है।
दो और साथी ठहरे थे हल्द्वानी में : दोनों अफगानी नागरिकों से पूछताछ में पता चला कि उनके दो और साथी हल्द्वानी के एक होटल में रुके है। जिस पर पुलिस तत्काल होटल पहुंचकर दोनों को कोतवाली ले आई। उन्होंने अपना नाम जबीउल्लाह रहीमी (40) पुत्र दीदार शाह व सनाउल्लाह रोहनी (48) पुत्र हमीदुल्लाह निवासी काबुल बताया।जबीउल्लाह ने बताया कि वह अपने साथी सनाउल्लाह के साथ नौ नवंबर को अल्मोड़ा स्थित अपने ससुराल गए थे। जिसके बाद 10 नवंबर को वह हल्द्वानी आकर होटल में रुक गए। पुलिस ने जबीउल्लाह के बयानों की सत्यता को जानने के लिए अल्मोड़ा एलआइयू से संपर्क किया। फिलहाल दोनों को किसी भी व्यापारिक व अन्य गतिविधियों में नहीं पाए जाने के चलते छोड़ दिया गया।
होटल स्वामी के खिलाफ भी होगी कार्रवाई : पुलिस हल्द्वानी के गली नंबर आठ स्थित हनीफ होटल के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रही है। बिना सत्यापन व विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना न देने पर होटल स्वामी को नोटिस जारी किया गया है।
जबीउल्लाह की अल्मोड़ा में है ससुराल : हिरासत में लिए गए जबीउल्लाह ने 25 वर्ष पूर्व अल्मोड़ा निवासी बाबू खान की पुत्री फाजिला खान से निकाह किया था। फाजिला अफगानिस्तान में ही रहती है।
एसएसपी नैनीताल वहीं एसएसपी जन्मेजय खंडूरी जांच में अफगानी नागरिकों के किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना नहीं पाया गया है। टूरिस्ट वीजा में कारोबार करना वीजा नियमों का उल्लंघन है। इसलिए दो अफगानी नागरिकों को सात दिन के अंदर भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया है।
दो और साथी ठहरे थे हल्द्वानी में : दोनों अफगानी नागरिकों से पूछताछ में पता चला कि उनके दो और साथी हल्द्वानी के एक होटल में रुके है। जिस पर पुलिस तत्काल होटल पहुंचकर दोनों को कोतवाली ले आई। उन्होंने अपना नाम जबीउल्लाह रहीमी (40) पुत्र दीदार शाह व सनाउल्लाह रोहनी (48) पुत्र हमीदुल्लाह निवासी काबुल बताया।जबीउल्लाह ने बताया कि वह अपने साथी सनाउल्लाह के साथ नौ नवंबर को अल्मोड़ा स्थित अपने ससुराल गए थे। जिसके बाद 10 नवंबर को वह हल्द्वानी आकर होटल में रुक गए। पुलिस ने जबीउल्लाह के बयानों की सत्यता को जानने के लिए अल्मोड़ा एलआइयू से संपर्क किया। फिलहाल दोनों को किसी भी व्यापारिक व अन्य गतिविधियों में नहीं पाए जाने के चलते छोड़ दिया गया।
होटल स्वामी के खिलाफ भी होगी कार्रवाई : पुलिस हल्द्वानी के गली नंबर आठ स्थित हनीफ होटल के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रही है। बिना सत्यापन व विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना न देने पर होटल स्वामी को नोटिस जारी किया गया है।
जबीउल्लाह की अल्मोड़ा में है ससुराल : हिरासत में लिए गए जबीउल्लाह ने 25 वर्ष पूर्व अल्मोड़ा निवासी बाबू खान की पुत्री फाजिला खान से निकाह किया था। फाजिला अफगानिस्तान में ही रहती है।
एसएसपी नैनीताल वहीं एसएसपी जन्मेजय खंडूरी जांच में अफगानी नागरिकों के किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना नहीं पाया गया है। टूरिस्ट वीजा में कारोबार करना वीजा नियमों का उल्लंघन है। इसलिए दो अफगानी नागरिकों को सात दिन के अंदर भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया है।
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