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Rishikesh में कूड़ा निस्तारण प्लांट निर्माण मामले में HC ने की सुनवाई, जद में आ रहे पेड़ों की कटान पर रोक

Rishikesh Garbage Disposal Plant Construction Case ऋषिकेश में जिस क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाया जा रहा है वह क्षेत्र आबादी वाला है। कूड़ा निस्तारण प्लांट में पांच शहरों के कूड़े का निस्तारण किया जाना है। हाई कोर्ट ने ऋषिकेश गुमानीवाला में आबादी क्षेत्र में लगाये जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की और जद में आ रहे पेड़ों की कटान पर रोक लगा दी है।

By Jagran News Edited By: Riya Pandey Updated: Wed, 24 Jul 2024 05:08 PM (IST)
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ऋषिकेश के कूड़ा निस्तारण प्लांट मामले में तीन सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई (प्रतिकात्मक फोटो)

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने ऋषिकेश गुमानीवाला में आबादी क्षेत्र में लगाये जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने याचिका पट सुनवाई करते हुए इसकी जद में आ रहे 134 पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई को तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। 

आबादी वाले क्षेत्र में लगाया जा रहा है प्लांट

ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर ने सरकारी धन को ठिकाना लगाने के लिए आननफानन ऋषिकेश के गुमानीवाला में कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने की अनुमति दे दी गयी है। जिस क्षेत्र में यह प्लांट लगाया जा रहा है, वह क्षेत्र आबादी वाला है। कूड़ा निस्तारण प्लांट में पांच शहरों के कूड़े का निस्तारण किया जाना है।

केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की नियमावली के अनुसार यह प्लांट आबादी क्षेत्र से बाहर लगाया जाना था लेकिन निगम ने इसे आबादी क्षेत्र में लगाने की अनुमति दे दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2019 के खिलाफ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि ऐसे प्लांट आबादी क्षेत्र से बाहर स्थापित किये जाएं।

इसकी जद में आ रहे 134 पेड़

राज्य प्रदूषण बोर्ड ने अपने शपथपत्र में निगम के उस पत्र को कोर्ट के सामने रखा, जिसमें कहा गया कि इसकी जद में 134 पेड़ आ रहे है , उन्हें काटने की अनुमति दी जाय। जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी।

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