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Uttarakhand: हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा- उत्तराखंड में अब तक निकाय चुनाव कार्यक्रम घोषित क्यों नहीं हुए

खंडपीठ ने सरकार व आयोग को दो सप्ताह में शपथपत्र के माध्यम से जानकारी देने को कहा। अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी। ऊधमसिंह नगर जिले के जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश के निकायों का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो रहा है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं की है।

By Jagran NewsEdited By: Mohammad SameerUpdated: Wed, 11 Oct 2023 06:45 AM (IST)
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उत्तराखंड में अब तक निकाय चुनाव कार्यक्रम घोषित क्यों नहीं: हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नैनीताल। सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्थानीय नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम अब तक घोषित नहीं किए जाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई।

जबकि निकायों का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो रहा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से यह भी बताने को कहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है? खंडपीठ ने सरकार व आयोग को दो सप्ताह में शपथपत्र के माध्यम से जानकारी देने को कहा। अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी।

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इस दिन समाप्त हो रहा कार्यकाल 

ऊधमसिंह नगर जिले के जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश के निकायों का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो रहा है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार केस में निर्णय दिया है कि पालिकाओं के पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाय। अब दो माह से कम का समय बचा लेकिन सरकार ने चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है।

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