Uttarakhand Land Law: विशेष अनुमति से खरीदी भूमि के 25% मामलों में उल्लंघन, राज्य सरकार करेगी जब्त
Uttarakhand Land Law Violation उत्तराखंड में भूमि कानून के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। 2003 से 2023 तक विशेष अनुमति प्राप्त कर 254 लोगों ने भूमि खरीदी है जिसमें से 25 प्रतिशत मामलों में उल्लंघन की पुष्टि हुई है। जिला प्रशासन ने भूमि को सरकार में निहित करने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी है।
नरेश कुमार, नैनीताल। Uttarakhand Land Law Violation: राज्य स्थापना के बादबाहरी व्यक्तियों ने कृषि और व्यवसायिक प्रयोजन से भूमि की खरीद फरोख्त की लेकिन तय प्रयोजन में भूमि का प्रयोग नहीं किया। जिले में 2003 के बाद से दी गई विशेष अनुमतियों में से 25 प्रतिशत मामलों में उल्लंघन का खुलासा हुआ है।
अब तक शासन और डीएम द्वारा दी गई 254 अनुमतियों में से 64 मामलों में भूमि का वह प्रयोग होते नहीं पाया गया जिसमें अनुमति दी गई थी। जिला प्रशासन की ओर से 64 मामलों में धारा-167 की कार्रवाई करते हुए भूमि को सरकार में निहित करने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी है। जिसमें सर्वाधिक मामले नैनीताल तहसील के है।
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विशेष अनुमति प्राप्त कर खूब की भूमि की खरीदारी
राज्य बनने के बाद बाहरी व्यक्तियों ने यहां व्यावसायिक, कृषि और आवासीय प्रयोजन से विशेष अनुमति प्राप्त कर खूब भूमि की खरीदारी की। अधिकांश मामलों में न तो कृषि और न ही व्यावसायिक प्रयोजन पूरा किया गया। नतीजतन भारी संख्या में बाहरी व्यक्तियों को भूमिधरी का अधिकार मिलने से सशक्त भू कानून की मांग उठने लगी।
सीएम धामी ने बैठा दी जांच
बीते माह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष अनुमतियों के मामले में जांच बैठा दी। जांच के बाद 2003 से 2023 तक विशेष अनुमति प्राप्त कर 254 लोगों ने भूमि खरीदी है। करीब 25 प्रतिशत मामलों में उल्लंघन की पुष्टि हुई है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।डीएम वंदना सिंह ने बताया कि जिलेभर में 64 मामलों में धारा 154 के तहत दी गई अनुमतियों का उल्लंघन पाया गया है। जिनके विरुद्ध उत्तराखंड उत्तरप्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 167 की कार्रवाई करते हुए भूमि को सरकार में निहित करने की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।