गढ़वाल कमिश्नर को व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट
हाई कोर्ट ने गढ़वाल कमिश्नर के जमानती वारंट का आदेश वापस ले लिया है। इसके बाद कोर्ट ने गढ़वाल कमिश्नर को व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर दी।
By BhanuEdited By: Updated: Tue, 19 Jun 2018 05:04 PM (IST)
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने गढ़वाल कमिश्नर के जमानती वारंट का आदेश वापस ले लिया है। सरकारी अधिवक्ता की ओर से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर की जा रही तैयारियों में व्यस्तता का हवाला दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने गढ़वाल कमिश्नर को व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर दी।
राजस्थान निवासी पुखराज व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि अर्द्धकुंभ मेले के दौरान हरिद्वार हर की पैड़ी में संजय पुल व संत रविदास मंदिर को जोड़ने के लिए सीढ़ियां बनाई थी। इन सीढ़ियों के बनने से मंदिर को खासा नुकसान हुआ और भक्तों को मंदिर दर्शन से वंचित रहना पड़ा। सरकार द्वारा दो साल पहले एक आदेश पारित कर 42 लाख 17 हजार की धनराशि से फिर से सीढ़ियां बनाई जा रही हैं, इस कारण फिर से मंदिर को नुकसान हो रहा है। साथ ही सरकारी धन का भी दुरुपयोग हो रहा है। लिहाजा इसका रोका जाए। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ में हुई।
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