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नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म पर युवक को 10 साल का कठोर कारावास

किशोरी को प्रेम जाल में फंसाने के बाद दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माने में से 90 फीसद धनराशि पीडि़ता को देनी होगी।

By Skand ShuklaEdited By: Updated: Fri, 08 Feb 2019 02:09 PM (IST)
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नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म पर युवक को 10 साल का कठोर कारावास
हल्द्वानी, जेएनएन : किशोरी को प्रेम जाल में फंसाने के बाद दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म करने वाले युवक को न्यायालय ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। युवक के विरुद्ध लगाए गए जुर्माने में से 90 फीसद धनराशि पीडि़ता को देनी होगी। शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि हल्द्वानी की गली नंबर सात रामपुर रोड निवासी दीपक वर्मा उर्फ दीपू 15 अगस्त 2016 को बनभूलपुरा थानाक्षेत्र की नाबालिग किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर ले गया। इस मामले में किशोरी के पिता ने बनभूलपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित युवक को दिल्ली से गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया था।

मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर दीपक के विरुद्ध धारा 376(2) आइपीसी व 5(ठ)/6 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। ये मामला विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट मनीष पांडे की अदालत में चला। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में आठ गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने गुरुवार को निर्णय सुनाते हुए दीपक को दोषी ठहराया और उसे 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

रानीबाग में बस रुकवाकर चालक-परिचालक की धुनाई : हल्द्वानी में पिथौरागढ़ की रोडवेज बस को मैक्स सवार युवकों ने रानीबाग के पास जबरन रोक लिया और चालक-परिचालक को पीटा। बाद में काठगोदाम थाने पहुंचे परिचालक ने तहरीर देते हुए कैश बैग लूटने का भी आरोप लगाया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस युवकों की तलाश में जुटी है। रोडवेज की बस संख्या यूके 07 पीए 3012 पिथौरागढ़ मार्ग पर चलती है। उसमें चालक सुरेश पांडे व परिचालक चंदन सिंह तैनात हैं। पुलिस को सौंपी तहरीर में चंदन ने बताया कि गुरुवार सुबह पांच बजे बस लेकर जा रहे थे। इस बीच रानीबाग के पास वाहन सवार तीन युवकों ने ओवरटेक कर बस रोक ली, जिसके बाद चालक व उसे पीटना शुरू कर दिया। साथ ही कैश बैग भी छीन लिया। शोर मचाने पर आरोपित फरार हो गए। इसके बाद काठगोदाम थाने में घटना की तहरीर सौंपी गई। थानाध्यक्ष कमाल हसन ने बताया कि सरकारी काम में बाधा डालने व मारपीट की धारा में अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपितों की तलाश जारी है।

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