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Tehri News : फ्लोटिंग हट में नियमों की उड़ रही थी धज्जियां, सीधा झील में डाली जा रही गंदगी, अब होगी कार्रवाई

Tehri News पीपीपी मोड में संचालित हो रहे फ्लोटिंग हट का संचालन नियमों की धज्जियां उड़ाकर किया जा रहा था। मामले में आठ अक्टूबर को प्रशासन की टीम ने फ्लोटिंग हट का निरीक्षण कर जांच की और जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी।

By Jagran NewsEdited By: Nirmala BohraUpdated: Wed, 12 Oct 2022 09:55 AM (IST)
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Tehri News : पाइप के जरिये झील में डाला जा रहा था सीवर और गंदा पानी। जागरण
जागरण संवाददाता, नई टिहरी: Tehri News : पीपीपी मोड में संचालित हो रहे फ्लोटिंग हट का संचालन नियमों की धज्जियां उड़ाकर किया जा रहा था। एसडीएम की जांच में इसका पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद अब प्रशासन फ्लोटिंग हट संचालक कंपनी ली राय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।

बीती पांच अक्टूबर को इंटरनेट मीडिया पर टिहरी झील स्थित फ्लोटिंग हट का एक वीडियो प्रसारित हुआ था, जिसमें फ्लोटिंग हट के शौचालय और किचन का गंदा पानी टिहरी झील में गिराया जा रहा था।

पाइप के जरिये झील में डाला जा रहा था सीवर और गंदा पानी

मोटर की मदद से पाइप के जरिये सीवर और गंदा पानी झील में डाला जा रहा था। मामले की शिकायत पूर्व कनिष्ठ प्रमुख कुलदीप पंवार ने डीएम डा. सौरभ गहरवार से की थी, जिसके बाद डीएम ने एसडीएम और पर्यटन विभाग को मामले की जांच के आदेश दिए थे।

आठ अक्टूबर को प्रशासन की टीम ने फ्लोटिंग हट का निरीक्षण कर जांच की और जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी। डीएम डा. सौरभ गहरवार ने बताया कि जांच रिपोर्ट उनके पास आ चुकी है और उसमें फ्लोटिंग हट संचालन सही तरीके से नहीं होना पाया गया है।

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नियमों की अनदेखी कर हट का संचालन किया जा रहा था और गंदगी को सीधा झील में डाला जा रहा था। साथ ही पर्यटन विभाग में भी फ्लोटिंग हट का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था। अब फ्लोटिंग हट के पर्यटन विभाग के साथ हुए अनुबंध की शर्तों को देखा जा रहा है। इस मामले में अब संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नहीं थी एनओसी

गंगा और उसके आसपास बीस कमरों से ज्यादा के होटल या रिसार्ट संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी एनओसी का प्रावधान है, लेकिन फ्लोटिंग हट संचालकों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी एनओसी नहीं ली और बिना एनओसी के संचालन कर रहे थे।

संभवत: बुधवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम फ्लोटिंग हट का निरीक्षण करेगी और उसे नोटिस जारी करेगी। संचालकों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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