Move to Jagran APP

हत्या के दोषी पांच सगे भाइयों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद

अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के मामले में पांच सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

By BhanuEdited By: Updated: Tue, 24 Jul 2018 09:25 PM (IST)
Hero Image
हत्या के दोषी पांच सगे भाइयों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद
काशीपुर, उधमसिंह नगर [जेएनएन]: अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के मामले में पांच सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। 

नौ मई 2009 को उधमसिंह नगर जिले के बाजपुर निवासी सोबरन की हत्या और उनकी पत्नी उर्मिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। धर्मजीत सिंह ने बाजपुर कोतवाली में तहरीर देकर कहा था कि उनका भाई सोबरन व भाभी उर्मिला खाना खाकर झोपड़ी में सो रहे थे। 

पांच सगे भाई हेम सिंह, केवल सिंह, मोर सिंह, हुकुम सिंह उर्फ हुकमी व चंद्र पाल पुत्रगण रामजीत सिंह निवासी ग्राम पांडेनगला थाना कादर चौक जिला बदायूं (उप्र) लाठी डंडे, धारदार हथियार व तमंचे के साथ झोपड़ी में घुस गए। भाई व भाभी को पिता की हत्या का बदला लेने की बात कहते हुए पीटने लगे। इसमें सोबरन की मौत हो गई और उर्मिला गंभीर रूप से घायल हो गई। 

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा ने सुनवाई के बाद आरोपितों पांचों भाइयों को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें: प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हिस्ट्रीशीटर भांजे ने की महिला की हत्या, ऐसे हुआ खुलासा

यह भी पढ़ें: रुड़की में महिला की गोलियों से भूनकर हत्या की, शहर में दहशत

यह भी पढ़ें: काशीपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष को बदमाशों ने मारी गोली, विरोध में बाजार बंद

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।