दुष्कर्म के मामले में रिश्ते को ताऊ को दस साल कैद की सजा
रिश्ते के ताऊ को दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी मानते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई। मामला उत्तरकाशी के एक गांव का है।
उत्तरकाशी, [जेएनएन]: रिश्ते के ताऊ को दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी मानते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई। मामला उत्तरकाशी के एक गांव का है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति की तीन बेटियां हैं। 28 जुलाई 2017 को उक्त व्यक्ति की तबियत बिगड़ गई। स्वास्थ्य उपचार के लिए जैसे ही वह घर से बाहर निकाला तो उनकी दूसरी बेटी ने पिता को घर से बाहर न जाने की बात कही।
पिता के पूछने पर बेटी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले उनके रिश्ते के ताऊ बंचूलाल उन्हें कमरे में बंद कर उनकी दीदी को दूसरे कमरे में ले जाते हैं। उक्त व्यक्ति ने जब बड़ी बेटी से इस बारे में पूछा तो उसने पूरा घटनाक्रम बताया।
उसने बताया कि उनका रिश्ते का ताऊ उनके साथ दुष्कर्म करता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। बेटी की आपबीती सुन पिता ने 30 जुलाई 2017 को थाना धरासू में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। दुष्कर्म के आरोप में शुक्रवार को आरोपित बंचूलाल को न्यायाधीश ने दस साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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