वित्त वर्ष 2022-23 के लिए क्रिप्टोकरेंसी पर मिले लाभ पर 30% का टैक्स देना होगा।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस साल के ITR फॉर्म में VDA को लेकर नई घोषणा हुई है।
इसके तहत डिजिटल फॉर्म में रखे ऐसेट को भी शामिल किया गया है। जिसमें क्रिप्टोकरेंसी प्रमुख हैं।
इससे जुड़े सभी ब्यौरे आपको AY 2023-24 के ITR फॉर्म में देना होगा।