वोट डालने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरी होती है। बिना डॉक्यूमेंट के मतदान करने लिए कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोट डालने के लिए किसी अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर वोटर आईडी नहीं है तो इन डॉक्यूमेंट से वोट डाल सकते हैं।
पहचान पत्र से आपके क्षेत्र का पता चलता है। कई बार वोटर आईडी कार्ड खो जाता है। ऐसे में कुछ डॉक्यूमेंट पहचान पत्र के रूप में जरूरी हो जाते हैं।
अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है तो ड्राइविंग लाइसेंस और मनरेगा जॉब कार्ड से भी वोट डाल सकते हैं। हालांकि, इसमें आपकी फोटो साफ दिखनी चाहिए।
अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड से भी मतदान कर सकते हैं। यह डॉक्यूमेंट भी मतदान के लिए वैध होता है।
आधार कार्ड को महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है। वोटर आईडी न होने पर भारतीय पासपोर्ट या आधार कार्ड से मतदान कर सकते हैं।
अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइड पर जाकर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं।
वोटर आईडी कार्ड के लिए ईपीआईसी-002 फॉर्म को डाउनलोड करके एफआईआर और एड्रेस प्रूफ को अटैच कर दें। इसे निर्वाचन कार्यालय में जमा कर दें। कुछ दिन में नया वोटर कार्ड प्राप्त हो जाएगा।
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