प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 124 में इससे जुड़े प्रावधान हैं।
सीजेआई बनने के लिए कम से कम पांच साल तक किसी हाई कोर्ट या उसी स्तर की अदालतों में जज हो।
हाई कोर्ट या उसी स्तर की दो अदालतों में 10 साल तक वकालत की हो।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है।
संविधान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जज को इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। दो कारणों से जज को पद से हटा सकते हैं- साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता।
इसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पास होना जरूरी है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हैं।