जानें, कैसे होती है भारत के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति


By Abhishek Pandey11, Oct 2022 06:48 PMjagran.com

अनुच्छेद 124

प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 124 में इससे जुड़े प्रावधान हैं।

सीजेआई की योग्यतायें

सीजेआई बनने के लिए कम से कम पांच साल तक किसी हाई कोर्ट या उसी स्‍तर की अदालतों में जज हो।

वकालत का अनुभव

हाई कोर्ट या उसी स्‍तर की दो अदालतों में 10 साल तक वकालत की हो।

सीजेआई की नियुक्ति

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व सुप्रीम कोर्ट के अन्‍य जजों की नियुक्ति भारत के राष्‍ट्रपति करते हैं।

कार्यकाल

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है।

सीजेआई को हटाने की प्रक्रिया

संविधान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जज को इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। दो कारणों से जज को पद से हटा सकते हैं- साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता।

महाभियोग प्रस्ताव

इसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से महाभियोग प्रस्‍ताव पास होना जरूरी है। संसद की सिफारिश पर राष्‍ट्रपति एक एग्‍जीक्‍यूटिव ऑर्डर जारी करते हैं।

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