अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको एंप्लॉयर से फॉर्म 16 या 16A हासिल करना होगा।
फॉर्म 26AS में टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (TCS) वेरिफाई करें।
यदि आपने स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो कैपिटल गेन की जानकारी देनी होगी।
अपनी सेविंग और बैंक बैलेंस पर मिले हुए ब्याज की जानकारी दें।
अपनी विदेशी संपत्ति और आय को न छुपाएं।
रिटर्न जमा करने से पहले सभी फैक्ट्स की जांच कर लें।