अगर आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं, तो कानूनी रुप से आपको कुछ अधिकार मिलते हैं।
साल 1948 में किरायेदार और मकान मालिक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय किराया नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था।
हालांकि इसके लिए आपको लिखित एग्रीमेंट अवश्य कराना होगा।
आप अपने मकान मालिक से पीने के लिए साफ पानी, बिजली कनेक्शन और पार्किंग की सुविधा की मांग कर सकते हैं।
मकान मालिक अचानक अपनी मनमानि से किराया नहीं बढ़ा सकते हैं, इसके लिए उन्हे 3 माह पहले नोटिस देना होगा।
अगर आपका मकान मालिक बिना बताए आपके किराए के घर में घुसता है तो आप उसे रोक सकते हैं।
कानून के अनुसार अगर मकान मालिक आपसे सिक्योरिटी मनी जमा कराता है, तो मकान छोडने के 1 महीने के बाद उसे सिक्योरिटी मनी लौटानी होगी।