दिल्ली नगर-निगम यानि MCD के निकाय चुनाव 4 दिसंबर से होने हैं।
चुनाव के लिए पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और नामांकन भी फाइल किए जा चुके हैं।
नामांकन दाखिल करने के बाद उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और इस दौरान काफी पैसा भी खर्च होता है, हालांकि चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में खर्च होने वाले रुपयों की एक लिमिट तय कर रखी है।
चुनाव आयोग के अनुसार उम्मीदवार चुनाव प्रचार में केवल 8 लाख रुपये तक ही खर्च कर सकते हैं।
इससे पहले साल 2017 में उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में कुल 5.75 लाख रुपये तक ही खर्च करने की अनुमति थी।
जब कोई उम्मीदवार नामांकन करता है, तो नामांकन करने की तारीख से लेकर चुनाव की तारीख तक के समय के बीच खर्च की गई राशि को इसमें शामिल की जाती है।
इस बीच खर्च किए गए रुपयों का अपने पास ब्योरा रखना होता है और रिजल्ट घोषित होने के 10 दिन के अंदर चुनाव आयोग के समक्ष ब्योरा पेश करना होता है।