आपको अपने निवेश के लिए नॉमिनी का नाम दर्ज कराना है अनिवार्य
इस गाइडलाइन के अनुसार 31 मार्च तक आपको करना होगा नॉमिनी का नामांकन
आप चाहें तो किसी भी नॉमिनी को न चुनने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
SEBI के अनुसार ये सूचना देना अब होगा अनिवार्य