ड्राइविंग लाइसेंस भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो सड़क पर या सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति देता है।
चार प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में संशोधन किया है, 1 जुलाई 2022 से नए नियम लागू कर दिए गए हैं।
वाहन चालकों को अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी।
नए नियमों के मुताबिक अब आपको RTO ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी।
आप किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र से लाइसेंस के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।
आपको उनके द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसके बाद एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।जिसके आधार पर आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।