दिवाली पर मिले गिफ्ट पर भी देना होगा टैक्स, जानें नियम


By Abhishek Pandey08, Oct 2022 06:42 PMjagran.com

दिवाली का त्योहार

दिवाली के त्योहार के अब कुछ दिन ही शेष हैं, दिवाली पर दोस्तों और परिवार को उपहार दिए जाते हैं।

महंगा पड़ सकता है तोहफा लेना

लेकिन यदि कोई आपको भी दिवाली पर गिफ्ट देता है, तो यह आपके लिए काफी मंहगा साबित हो सकता है।

गिफ्ट्स पर भरना होगा टैक्स

दिवाली पर मिलने वाले उपहारों पर आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। इसलिए मिलने वाले गिफ्ट का हिसाब अवश्य रखें।

5,000 तक नहीं लगेगा टैक्स

एक वित्तीय वर्ष में कंपनियों की तरफ से मिलने वाले 5,000 या उससे कम के गिफ्ट या वाउचर पर टैक्स नहीं लगता है।

5,000 से अधिक पर लगेगा टैक्स

5,000 रुपये से अधिक के किसी भी गिफ्ट को आपकी आमदनी में जोड़ा जाएगा और इसपर आपकी कुल इनकम के अनुसार टैक्स वसूला जाएगा।

जमीन गिफ्ट लेने पर

उपहार के रूप में प्राप्त जमीन या घर पर भी टैक्स लग सकता है। अगर गिफ्ट में मिले घर या जमीन की स्टाम्प ड्यूटी का मूल्य 50,000 रुपये अधिक है, तो उसपर टैक्स लगेगा।

इनसे गिफ्ट लेने पर नहीं देना होगा टैक्स

इनकम टैक्स के अनुसार ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है।

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