दिवाली के त्योहार के अब कुछ दिन ही शेष हैं, दिवाली पर दोस्तों और परिवार को उपहार दिए जाते हैं।
लेकिन यदि कोई आपको भी दिवाली पर गिफ्ट देता है, तो यह आपके लिए काफी मंहगा साबित हो सकता है।
दिवाली पर मिलने वाले उपहारों पर आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। इसलिए मिलने वाले गिफ्ट का हिसाब अवश्य रखें।
एक वित्तीय वर्ष में कंपनियों की तरफ से मिलने वाले 5,000 या उससे कम के गिफ्ट या वाउचर पर टैक्स नहीं लगता है।
5,000 रुपये से अधिक के किसी भी गिफ्ट को आपकी आमदनी में जोड़ा जाएगा और इसपर आपकी कुल इनकम के अनुसार टैक्स वसूला जाएगा।
उपहार के रूप में प्राप्त जमीन या घर पर भी टैक्स लग सकता है। अगर गिफ्ट में मिले घर या जमीन की स्टाम्प ड्यूटी का मूल्य 50,000 रुपये अधिक है, तो उसपर टैक्स लगेगा।
इनकम टैक्स के अनुसार ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है।