1 अक्टूबर से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। पहले 18 से 40 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना का लाभ ले सकता था।
1 अक्टूबर से कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहकों की कार्ड से जुड़ी जानकारी को स्टोर नहीं कर सकेंगे।
एक अक्टूबर या उसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी होगा। हालांकि इससे बचने के लिए डिक्लेरेशन भर सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स स्कीम जैसे PPF, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना में मिलने वाले ब्याज की दरों में इजाफा हो सकता है।
इन NSE के अनुसार डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर, 2022 तक टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा करना है। ऐसा न करने पर 1 अक्टूबर के बाद अकाउंट लॅाग इन नहीं कर सकेंगे।
प्रतिमाह 1 तारीख को होने वाली समीक्षा बैठक में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में नरमी के कारण LPG गैस सिलेंडर की कीमत कम होने की उम्मीद है।