कई बार देखा जाता है कि वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस गाड़ी रोक लेती है और चालान काट देती है।
नियमों को बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार कुछ ट्रैफिक पुलिस का व्यवहार सही नहीं रहता है और वें गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसा करना सही है और इसके लिए मोटर व्हीकल ऐक्ट में कौन-से नियम दिए गए हैं।
नियम के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस को गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं दिया गया है।
भारतीय मोटर अधिनियम 1932 के अनुसार केवल एक सहायक उप निरीक्षक के रैंक का यातायात पुलिस कर्मी ही आपको यातायात नियमों का उल्लंघन के लिए चालान काट सकता है।
इसके अलावा, एएसआई, उप निरीक्षक और निरीक्षकों के पास आपको मौके पर ही जुर्माना करने का अधिकार है और ट्रैफिक कांस्टेबल सिर्फ उनकी सहायता के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं।
यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, PUC और इंश्योरेंस पेपर नहीं है तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही ड्राइविंग करते समय हेलमेट पहनना चाहिए और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।