केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा जारी किया।
यह बिल किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डेटा की रक्षा करने के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने की आवश्यकता, दोनो को मान्यता देता है।
इस बिल के अनुसार डेटा एकत्र करने वाली कंपनी को पर्सनल डेटा को बनाए रखना बंद कर देना होगा।
इसके अतिरिक्त उन साधनों को हटा देना चाहिए, जिसके द्वारा पर्सनल डेटा को किसी विशेष डेटा से जोड़ा जा सकता है।
इस बिल के अनुसार यदि कोई उपयोगकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपना अकाउंट डिलीट करता है, तो कंपनी को उसका डेटा अपने रिकॉर्ड से भी हटाना होगा।
केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए इस ड्राफ्ट के अनुसार अब जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये तक कर दी गई है।