लव जिहाद के मुद्दे को श्रीराम सेना के प्रमोद मुथालिक ने उठाया था। लव जिहाद को लेकर बड़े पैमाने पर चर्चा वर्ष 2000 में शुरू हुई।
एक समुदाय विशेष के लोग दूसरे समुदाय की लड़कियों को गलत पहचान बताकर प्यार करते हैं और उसके बाद उन लड़कियों पर अत्याचार करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है।
लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें लव अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसका मतलब प्यार, इश्क और मोहब्बत होता है। जिहाद अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना होता है।
यूपी के पूर्व महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह के अनुसार यदि दो अलग-अलग धर्मों के लोग विवाह करते हैं तो इस बात की पुष्टि की जाएगी कि यह विवाह प्रलोभन देकर या कपटपूर्ण तरीके से तो नहीं किया गया है।
विजय बहादुर सिंह के अनुसार अभी तक लव जिहाद शब्द को कानूनी मान्यता नहीं मिली है, परंतु सुप्रीम कोर्ट में यह मान लिया गया है कि लव जिहाद होता है।
लव जिहाद को लेकर भाजपा शासित तीन राज्यों में कठोर सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने लव जिहाद को रोकने के लिए कानूनी प्रक्रिया को अपनाया है।
कानून के मुताबिक ‘धर्म परिवर्तन के लिए इच्छा संबंधी घोषणापत्र’ जिला मजिस्ट्रेट के पास 60 दिन पहले देना होगा। इसमें कोई दोषी पाए जाने पर 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान है।
मध्य प्रदेश में भी यूपी की तरह ही यह नियम 60 दिनों का ही है। वहां भी दोषियों को गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज करने और दस साल की कड़ी सजा का प्रावधान है।
हिमाचल प्रदेश में सरकार ने ‘धर्म परिवर्तन के लिए इच्छा संबंधी घोषणापत्र’ जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा करने की अवधि तीस दिन रखी है। यदि कोई दोषी पाया गया तो उसे 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है।