आचार संहिता के दौरान क्या नहीं कर सकते हैं? जानें नियम


By Amrendra Kumar Yadav21, Mar 2024 02:16 PMjagran.com

लोकसभा चुनाव 2024

अठारहवीं लोकसभा के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, इसके लिए 1 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को नजीते घोषित होंगे।

आदर्श आचार संहिता

चुनाव की तारीखों के एलान होते ही आदर्श आचार संहित लागू हो जाती है, इस दौरान चुनाव आयोग की तरफ से निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जारी करती है।

नियमों का पालन

इन नियमों का पालन करना राजनीतिक दलों और नेताओं की जिम्मेदारी होती है, इनका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाई की जाती है।

चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग

आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी गाड़ी या विमान का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके अलाव सरकारी बंगले का भी इस्तेमाल चुनाव के समय नहीं किया जाएगा।

नहीं शुरू होगी कोई नई योजना

आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी योजना का शिलान्यास, लोकार्पण और घोषणा नहीं की जाएगी, जिससे चुनाव प्रभावित हों।

सार्वजनिक धन के इस्तेमाल पर पाबंदी

किसी भी राजनेता या पार्टी के लिए सार्वजनिक धन के इस्तेमाल पर पाबंदी होती है, क्योंकि इससे प्रभावशाली लोगों को ज्यादा लाभ मिल सकते हैं।

पुलिस से लेनी होगी अनुमति

वहीं किसी रैली को करने के लिए पहले पुलिस प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, इस दौरान राजनीतिक पार्टियों और चुनाव लड़ रहे नेताओं को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है।

ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं होती है

आचार संहिता के दौरान निर्वाचन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं हो सकती है, ऐसा करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है।

आचार संहिता के दौरान इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है, ऐसी ही अन्य खबरों के लिए पढ़ते रहें JAGRAN.COM

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