West Bengal News: शेर ‘अकबर’ व शेरनी ‘सीता’ का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, राज्य की वन मंत्री ने VHP पर लगाया ओछी राजनाती का आरोप
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में मामला दायर किया है और उनका आरोप है कि सफारी पार्क में शेरनी का नाम सीता रखकर हिंदू धर्म का अपमान किया गया है। बता दें कि बीते 12 तारीख को त्रिपुरा से शेर और शेरनी को सिलीगुड़ी स्थित बंगाल सफारी पार्क लाया गया था।
जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में मामला दायर किया है। उनका आरोप है कि सफारी पार्क में शेरनी का नाम सीता रखकर हिंदू धर्म का अपमान किया गया है।
राज्य की वन मंत्री ने लगाया विहिप पर ये आरोप
बीते 12 तारीख को त्रिपुरा से शेर और शेरनी को सिलीगुड़ी स्थित बंगाल सफारी पार्क लाया गया था। इस बीच, बंगाल सफारी पार्क के निदेशक कमल सरकार का तबादला कर दिया गया है।
उनके स्थान पर विजय कुमार को निदेशक बनाया गया है। दूसरी ओर राज्य की वन मंत्री बीरबाहा हांसदा ने विहिप पर जानवरों के नाम पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है।
ममता बनर्जी से किया नामकरण का अनुरोध
उन्होंने कहा कि अभी तक शेर व शेरनी के नाम रखे ही नहीं गए हैं, तो फिर इसको लेकर विवाद करने का क्या औचित्य है। हांसदा ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नामकरण का अनुरोध किया गया है।
विहिप के जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष दुलाल चंद्र राय ने कहा, बंगाल सफारी पार्क में लाई गई शेरनी का नाम सीता रखा गया है। इससे हमारी भावनाएं आहत हुई है और इसलिए हम कोर्ट पहुंचे हैं।
राय के वकील शुभंकर दत्ता ने कहा, यहां लाने के बाद शेर का नाम अकबर और शेरनी का सीता रखा गया। याचिका में राज्य चिड़ियाघर प्राधिकरण और बंगाल सफारी पार्क के निदेशक को पार्टी बनाया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।