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'सारी हदें पार कर दी हैं', ममता बनर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा कर बोले राज्यपाल

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि मुख्यमंत्री को झूठ के जरिए उनका चरित्र खराब करने का कोई अधिकार नहीं। इस तरह के आरोपों से मुझे कोई नहीं डरा सकता। मैं अपने स्वाभिमान का हनन बर्दाश्त नहीं करूंगा।

By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya Published: Sun, 30 Jun 2024 10:30 PM (IST)Updated: Sun, 30 Jun 2024 10:30 PM (IST)
राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, "मुझे डरा दें, अभी वो मुख्यमंत्री के रूप में इतनी बड़ी नहीं हुई हैं।"

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। अपने खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने तृणमूल सुप्रीमो पर जोरदार हमला बोलते हुए सारी हदें पार कर देने का आरोप लगाया है।

‘मुझे डरा दें, वो अभी इतनी बड़ी नहीं’

शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को झूठ के जरिए उनका चरित्र खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह के आरोपों से मुझे कोई डरा नहीं सकता है। मैं अपने स्वाभिमान का हनन बर्दाश्त नहीं करूंगा।

बता दें कि विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के दो नव निर्वाचित विधायकों सायंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन सरकार के शपथ में देरी को लेकर मुख्यमंत्री ने गुरुवार को दावा किया था कि महिलाओं ने मुझसे शिकायत की है कि वे राजभवन में हालिया घटनाओं के कारण वहां जाने से डरती हैं।

क्या है पूरा मामला?

राजभवन की एक अस्थाई महिला कर्मचारी ने हाल में राज्यपाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। ममता का इशारा उसी की तरफ था। मुख्यमंत्री की इसी टिप्पणी के खिलाफ राज्यपाल ने मानहानि का मुकदमा किया है। मुकदमा दायर करने से पहले राज्यपाल ने शुक्रवार को ममता की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा था कि जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह गलत और बदनामी वाली धारणा न बनाएं।


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