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बोगटूई नरसंहार मामला : आरोपित समीर शेख का दावा, मिहिलाल ने मुझे फंसाया

Bagtui Massacre Case बोगटूई हत्याकांड के आरोपितों में से एक समीर को14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि उसका दावा है कि वह निर्दोष हैं। बोगटूई में 21 मार्च की रात कई घरों में आग लगा दी गई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी।

By Babita KashyapEdited By: Updated: Sat, 16 Apr 2022 10:05 AM (IST)
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समीर शेख बोगटूई नरसंहार मामले के आरोपितों में से एक है।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। समीर शेख बोगटूई नरसंहार मामले के आरोपितों में से एक है। हालांकि उसका दावा है कि वह निर्दोष हैं। मिहिलाल (इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी) ने उसे फंसाया है। बोगटूई हत्याकांड के आरोपितों में से एक लालन शेख के ससुर समीर को शुक्रवार को अदालत के आदेश से 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। तृणमूल नेता भादू शेख की हत्या के कुछ ही समय बाद 21 मार्च की रात बोगटूई में कई घरों में आग लगा दी गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी।

शुक्रवार को जब वह पुलिस वैन में कोर्ट से बाहर निकल रहा था, तो उसने कहा कि मिहिलाल ने उसे फंसाया है। उसने दावा किया कि उसके दामाद लालन की मिहिलाल से निजी दुश्मनी थी। तो मिहिलाल ने उसे भी फंसा दिया। दूसरी ओर मिहिलाल ने एक बार फिर दावा किया है कि वह किसी भी तरह से दोषी नहीं है। उसका आरोप है कि जो लोग टीवी चैनल पर बैठकर बोगटूई को लेकर तरह-तरह के बयान दे रहे हैं, वे ही साजिश की जड़ में हैं। हालांकि उसने साफ तौर पर किसी का नाम नहीं लिया।

समीर शेख को बोगटूई से गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहले केंद्रीय जांच दल ने उससे पूछताछ की। समीर के बयान में विसंगतियों के बाद उसे सीबीआइ ने गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने इससे पहले आरोपितों से पूछताछ के लिए तीन दिन की सीबीआइ हिरासत का आदेश दिया था। अवधि समाप्त होने के बाद शुक्रवार को कुल पांच आरोपितों को रामपुरहाट अनुमंडल न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने दोनों को 14 दिन जेल की हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

तृणमूल नेता भादू शेख की हत्या के कुछ ही समय बाद 21 मार्च की रात बोगटूई में कई घरों में आग लगा दी गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ मामले की जांच कर रही है। सीबीआइ ने एक के बाद एक आरोपितों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया है।