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Bengal News: राज्य सरकार ने फैमिली पेंशन नियमों में दी ढील, पेंशनरों को मिली राहत; अब नहीं होगी मुश्किल

Bengal News पश्चिम बंगाल सरकार ने पेंशनधारियों को राहत देते हुए इसके नियमों में बदलाव कर दिया है। 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को अब आयु प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी आधार कार्ड पैन कार्ड को ही प्रमाण पत्र माना जाएगा।

By Jagran NewsEdited By: Shalini KumariUpdated: Sat, 03 Jun 2023 06:06 PM (IST)
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फैमिली पेंशन के नियमों में राज्य सरकार ने किए बदलाव

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आयु प्रमाण पत्र न दे पाने की वजह से लोग अक्सर ही फैमिली पेंशन बंद होने की शिकायत करते रहते हैं। इससे निपटने के लिए बंगाल सरकार ने पेंशन के नियमों में ढील दी है। अब से फोटोयुक्त वोटर आइकार्ड, आधार या पैन कार्ड को आयु प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

इस सप्ताह एक नोटिस जारी कर राज्य सचिवालय नवान्न की ओर से कहा गया है कि अब से 80 से अधिक उम्र वाले पारिवारिक पेंशनभोगियों को आयु प्रमाण पत्र जमा नहीं करना होगा। फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड को आयु के प्रमाण पत्र के रूप में माना जाएगा।

नियमों में दी गई ढील

नवान्न सूत्रों के अनुसार, पारिवारिक पेंशन पाने वाले अगर अस्सी से ऊपर है, तो पिछले वित्तीय वर्ष में भी आयु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य था। उसी के आधार पर बुजुर्गों को पेंशन दी जाती थी, लेकिन कई मामलों में यह आरोप लगाया जाता है कि उम्र का जरूरी प्रमाण नहीं देने के कारण पेंशन रोक दी गई। ऐसे पेंशनभोगियों को नियम में ढील से अपनी समस्याओं का कुछ हल नजर आ रहा है।

बुजुर्गों को नहीं होगी परेशानी

अभी तक मैट्रिक पास सर्टिफिकेट या सरकारी डॉक्टर द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र को ही आयु प्रमाण पत्र माना जाता था। कई मामलों में, काफी बुजुर्ग हो चुके लोगों से यदि उनका यह प्रमाणपत्र खो गया, तो वे पुराने दस्तावेजों को पुनः प्राप्त नहीं कर पाते थे। इसलिए इस बार उम्र के प्रमाण के तौर पर वोटर आईडी कार्ड, आधार या पैन कार्ड को ही स्वीकार किया जाएगा।

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