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बंगाल भर्ती घोटाला: कुंतल के पत्र की संयुक्त जांच के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने किया कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख

Bengal Recruitment Scam निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई अब 14 सितंबर को जस्टिस सिन्हा की बेंच में होगी। सीबीआइ ने तर्क दिया है कि जब कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद पहले से ही केंद्रीय एजेंसियां कुंतल घोष के पत्रों के मामले की जांच कर रही हैं तो संयुक्त जांच के आदेश का क्या औचित्य है?

By Jagran NewsEdited By: Mahen KhannaUpdated: Mon, 11 Sep 2023 05:15 PM (IST)
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Bengal Recruitment Scam बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। Bengal Recruitment Scam सीबीआइ ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व टीएमसी नेता कुंतल घोष के पत्रों की संयुक्त जांच के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ का दरवाजा खटखटाया।

हाल ही में कोलकाता में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने कुंतल घोष के उन पत्रों पर सीबीआइ और कोलकाता पुलिस द्वारा संयुक्त जांच का आदेश दिया, इसमें उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाया था, जिसे उन्होंने उसी विशेष अदालत के न्यायाधीश के साथ ही एक स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजा था।

याचिका में सीबीआइ ने तर्क दिया है कि जब कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद पहले से ही केंद्रीय एजेंसियां कुंतल घोष के पत्रों के मामले की जांच कर रही हैं, तो विशेष अदालत के संयुक्त जांच के आदेश का क्या औचित्य है?

घोष ने केंद्रीय एजेंसियों पर इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था। सीबीआइ की याचिका स्वीकार कर ली गई है और मामले की सुनवाई 14 सितंबर को जस्टिस सिन्हा की बेंच में होगी। सीबीआइ पहले कुंतल घोष द्वारा दायर याचिका के संबंध में कोलकाता में प्रेसिडेंसी केंद्रीय सुधार गृह के अधीक्षक देबाशीष चक्रवर्ती से पूछताछ कर चुकी है।

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