ड्रग्स के फर्जी मामले में फंसाने के लिए भाजपा नेत्री ने की मुआवजे की मांग, सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा
Bengal News मुआवजे के लिए अपनी याचिका में भाजपा नेत्री ने कहा है कि वह एक आपराधिक साजिश का शिकार हुई हैं और उन्हें बिना किसी गलती के इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें 19 फरवरी 2021 से 10 दिसंबर 2021 तक कुल 295 दिनों तक पुलिस हिरासत में अवैध रूप से रखा गया था।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में भाजपा की युवा शाखा की नेत्री पामेला गोस्वामी ने ड्रग्स मामले में उन्हें गलत फंसाने के लिए मुआवजे की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गत 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 16 मार्च, 2023 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया, जिसमें गोस्वामी को कोकीन रखने के आरोप से बरी कर दिया गया था।
कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
आपराधिक साजिश का शिकार हुईः पामेला गोस्वामी
मुआवजे के लिए अपनी याचिका में भाजपा नेत्री ने कहा है कि वह एक आपराधिक साजिश का शिकार हुई हैं और उन्हें बिना किसी गलती के इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्हें 19 फरवरी, 2021 से 10 दिसंबर, 2021 तक कुल 295 दिनों तक पुलिस हिरासत में अवैध रूप से रखा गया था।
हाई कोर्ट ने कही थी ये बात
भाजपा से जुड़ी एक प्रमुख युवा राजनीतिक नेता होने के नाते इन झूठे आरोपों के परिणामस्वरूप उनकी व्यक्तिगत और सार्वजनिक प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि कोलकाता पुलिस को पूरी पूछताछ में गोस्वामी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और जांच से पता चला कि एक अन्य भाजपा नेता राकेश सिंह ने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उन्हें ड्रग्स मामले फंसाया था।
फरवरी 2021 में कोलकाता के न्यू अलीपुर पुलिस स्टेशन ने गोस्वामी और दो अन्य को उनकी कार से 76 ग्राम कोकीन बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया था।