बंगाल में नमाज के समय को लेकर झड़प, कोर्ट ने पुलिस को मस्जिद नियंत्रण में लेने का दिया निर्देश
पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में नमाज के समय को लेकर दो समूहों के बीच झड़प हो गई जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को । मस्जिद को अपने नियंत्रण में लेने और प्रवेश को विनियमित करने का निर्देश दिया। मस्जिद में दो समूहों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी आठ लोग घायल हो गए थे।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा में एक मस्जिद को अपने नियंत्रण में लेने और प्रवेश को विनियमित करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि 13 नवंबर को नमाज के समय को लेकर मस्जिद में दो समूहों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, आठ लोग घायल हो गए थे।
बुधवार को न्यायमूर्ति घोष ने चेतावनी दी कि अगर अदालत के आदेश के बाद धार्मिक मुद्दे पर कोई हताहत होता है तो वह वहां सभी धार्मिक गतिविधियां रोक देंगे। हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें दावा किया गया है कि टकराव से बचने के लिए प्रतिद्वंद्वी समूहों के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए सात नवंबर को दिए गए आदेश का उल्लंघन किया गया है।
कोर्ट ने 17 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट
पुलिस ने अदालत को बताया कि हिंसा के संबंध में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। न्यायमूर्ति तीथंर्कर घोष ने निर्देश दिया कि पुलिस अगले आदेश तक मस्जिद को अपने नियंत्रण में लेकर इसमें प्रवेश एगरा थाने के प्रभारी निरीक्षक की मंजूरी के अधीन होगा। प्रशासन को जांच करने के बाद 17 दिसंबर तक मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।क्या है विवाद?
हाई कोर्ट को बताया गया कि विवाद का मूल एक व्यक्ति के दावे में निहित है, जो मस्जिद के स्वामित्व का दावा करता है, एक ऐसी जगह जहां प्रतिद्वंद्वी समूह भी नमाज पढ़ने के लिए आना चाहता है। दूसरे समूह ने पहले हाई कोर्ट का रुख किया, जिसमें दावा किया गया कि उन्हें नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। सात नवंबर को न्यायमूर्ति तीथंर्कर घोष की पीठ ने दोनों समूहों को निर्देश दिया था कि वे अपनी सुविधानुसार किसी भी समय मस्जिद में नमाज पढ़ें।
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