Move to Jagran APP

चुनाव बाद हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त, कहा- कहीं भी हिंसा होने पर ईमेल के जरिए करना पड़ सकता है सूचित

बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद अनेक जगहों पर भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना प्रकाश में आई है। बुधवार रात बांकुड़ा के कोतुलनगर में भाजपा समर्थकों के घरों पर हमला किया गया। वहीं कोलकाता के नारकेलडांगा में भाजपा कार्यालय पर बमबाजी की गई है। दूसरी ओर दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में भाजपा नेता के घर पर पथराव किया गया है।

By Jagran News Edited By: Babli Kumari Updated: Thu, 06 Jun 2024 05:59 PM (IST)
Hero Image
कलकत्ता हाई कोर्ट राज्य को लेकर दिया यह निर्देश (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने लोकसभा चुनाव बाद बंगाल में लगातार हो रही हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है। न्यायाधीश ने कहा है कि अगर राज्य सरकार हिंसा पर काबू नहीं कर पाती है तो अगले पांच साल तक के लिए प्रदेश में केंद्रीय बल को तैनात करने का निर्देश देना पड़ सकता है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि बंगाल में ही क्यों चुनाव बाद भी चुनाव आयोग को केंद्रीय बल को तैनात करने का निर्देश देना पड़ता है।

इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी हिंसा होने पर ईमेल के जरिए पुलिस महानिदेशक इसके बारे में सूचित करना पड़ेगा। इसके बाद पुलिस महानिदेशक संबंधित थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देंगे और पुलिस को इसी के अनुसार तत्काल उपयुक्त कदम उठाने होंगे।

चुनाव बाद बंगाल में जगह-जगह भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला

बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद अनेक जगहों पर भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना प्रकाश में आई है। बुधवार रात बांकुड़ा के कोतुलनगर में भाजपा समर्थकों के घरों पर हमला किया गया। वहीं कोलकाता के नारकेलडांगा में भाजपा कार्यालय पर बमबाजी की गई है। दूसरी ओर दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में भाजपा नेता के घर पर पथराव किया गया है। इसके अलावा कई और जगहों पर भाजपा समर्थकों की पिटाई की गई है। सभी घटनाओं में आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा है। वहीं सत्ताधारी दल ने इससे इनकार किया है।

यह भी पढ़ें- सुवेंदु ने राज्यपाल से हिंसा से प्रभावित स्थलों के दौरे का किया अनुरोध, बोले- TMC द्वारा हमले बंगाल की संस्कृति बन गई है

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।