बंगाल में 10 साल की छात्रा से दुष्कर्म-हत्या का मामला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम के दिए आदेश
Bengal Rape Murder Case बंगाल में 10 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या किए जाने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शन का फिर से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को मामले में पॉक्सो अधिनियम दर्ज करने का भी आदेश दिया। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि दोषियों को फांसी की सजा दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने रविवार को बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर इलाके में कथित दुष्कर्म व हत्या की शिकार हुई 10 वर्षीय स्कूली छात्रा के शव का फिर से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया। शुक्रवार शाम को ट्यूशन से घर लौटने के दौरान छात्रा के साथ यह घटना हुई।
शनिवार तड़के छात्रा का तालाब के किनारे शव बरामद किया गया था। बच्ची के माता-पिता की याचिका पर रविवार को छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तीथंर्कर घोष ने निर्देश दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम सोमवार को नदिया जिले के कल्याणी स्थित एम्स अस्पताल में बारुईपुर अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की उपस्थिति में किया जाए।
पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश
उधर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस को निर्देश दिया कि इस मामले में पॉक्सो के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि दोषियों को तीन महीने के भीतर मृत्युदंड की सजा मिले। मालूम हो कि बच्ची का तालाब किनारे शव मिलने के बाद शनिवार को इलाके में तनाव फैल गया था। परिवार व ग्रामीणों का आरोप है कि शुक्रवार शाम से लापता छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई।पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए घटना से उत्तेजित लोगों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज नहीं करने को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। न्यायमूर्ति घोष ने पुलिस को पॉक्सो अधिनियम के तहत अविलंब मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
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