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Calcutta High Court: कलकत्ता हाई कोर्ट ने उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगाई अंतरिम रोक

न्यायाधीश ने एसएससी से पूछा है कि किस आधार पर ये नियुक्तियां की जा रही थीं। उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2016 में परीक्षा की अधिसूचना जारी हुई थी। अगले साल यानी 2017 में लिखित परीक्षा हुई थी और 2018 में इंटरव्यू लिए गए थे

By Jagran NewsEdited By: PRITI JHAUpdated: Tue, 15 Nov 2022 04:06 PM (IST)
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Calcutta High Court: कलकत्ता हाई कोर्ट ने उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगाई अंतरिम रोक
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले से 750 उम्मीदवारों की नौकरी अटक गई है। हाई कोर्ट ने स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) से पूछा है कि किस आधार पर ये नियुक्तियां की जा रही थीं। इस मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।

गौरतलब है कि उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2016 में परीक्षा की अधिसूचना जारी हुई थी। अगले साल यानी 2017 में लिखित परीक्षा हुई थी और 2018 में इंटरव्यू लिए गए थे। इस साल अक्टूबर में नियुक्तियों के लिए 750 अतिरिक्त पदों का सृजन करके नियुक्ति के लिए एसएससी की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी और उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी। उस सूची पर सवाल उठे थे।

सोमा राय नामक एक उम्मीदवार ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उससे कम नंबर पाने वाले उम्मीदवार का नाम वेटिंग लिस्ट में है जबकि उनका नहीं। उन्होंने इसे लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।

मंगलवार को उसी मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने एसएससी से जानना चाहा कि किस आधार पर अतिरिक्त पदों का सृजन कर नियुक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस सवाल का जवाब नहीं दिए जाने तक नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) से पूछा है कि किस आधार पर ये नियुक्तियां की जा रही थीं। इस मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।

गौरतलब है कि न्यायाधीश ने सोमवार को हुई सुनवाई में खुद भी सूची पर सवाल उठाते हुए उसे बेहद संदेहास्पद बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि मनमाने तरीके से नियुक्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। कम नंबर पाने वालों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया जा रहा है जबकि ज्यादा नंबर पाने वालों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। यह जानना जरुरी है कि ऐसा जान-बूझकर तो नहीं किया गया है।

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