Bengal : कलकत्ता हाई कोर्ट ने जेल में बंद तृणमूल विधायक की संपत्ति जब्त करने का आदेश किया खारिज
तृणमूल विधायक फिलहाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी पत्नी सतरूपा भट्टाचार्य जो इसी मामले में न्यायिक हिरासत में थीं उन्हें पिछले दिनों हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। गत 27 फरवरी को न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने मानिक पर वित्तीय जुर्माना लगाने के साथ-साथ उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था।
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को इसी अदालत द्वारा तृणमूल कांग्रेस विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य की संपत्ति जब्त करने के पहले के आदेश को खारिज कर दिया।
नौकरियों के लिए नकद लेने का मामला
न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने स्कूल में नौकरियों के लिए नकद लेने के मामले में भट्टाचार्य पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाने के एकल- पीठ द्वारा पारित पहले के आदेश को भी खारिज कर दिया।
मामले में न्यायिक हिरासत
तृणमूल विधायक फिलहाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी पत्नी सतरूपा भट्टाचार्य, जो इसी मामले में न्यायिक हिरासत में थीं, उन्हें पिछले दिनों हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। गत 27 फरवरी को न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने मानिक पर वित्तीय जुर्माना लगाने के साथ-साथ उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था।