बंगाल के स्कूल पोस्टिंग भ्रष्टाचार मामले में जारी रहेगी सीबीआई जांच, कलकत्ता हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश
कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने शुक्रवार को सीबीआई को अपनी पसंद के राज्य संचालित स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए रिश्वत लेने के आरोपों की जांच जारी रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले में रुपये के लेनदेन का पता लगाने के लिए ईडी को भी जांच में शामिल करने का निर्देश दिया है।
By Jagran NewsEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Fri, 11 Aug 2023 07:05 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को अपनी पसंद के राज्य संचालित स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए रिश्वत लेने के आरोपों की जांच जारी रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले में रुपये के लेनदेन का पता लगाने के लिए ईडी को भी जांच में शामिल करने का निर्देश दिया है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को दिए सुझाव
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा है कि यदि आवश्यक हो तो केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को उन 350 प्राथमिक शिक्षकों को भी एकीकृत करना चाहिए, जिनके नाम इस मामले में सामने आए हैं।
इससे पहले एकल-न्यायाधीश पीठ के निर्देश के बाद सीबीआई के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य से इस मामले में पूछताछ की थी। भट्टाचार्य ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी।
सीबीआई जांच जारी रखने का निर्देश
मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच जारी रखने का आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में समग्र सीबीआई जांच पर कोई रोक नहीं लगाई है।
कुछ चयनित शिक्षकों ने पोस्टिंग प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आरोप लगाया गया था कि पैसे के भुगतान के बदले संबंधित व्यक्ति को उसकी पसंद के स्कूलों में पोस्टिंग मिली।