West Bengal: 'OMR डेटा रिकवरी को विशेष एजेंसी की मदद ले CBI', शिक्षक भर्ती मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश
हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा की एकल न्यायाधीश पीठ वर्ष 2014 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि सीबीआइ संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली निजी संस्थाओं समेत दुनिया में कहीं से भी सलाह और मदद ले सकती है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआइ को आदेश दिया कि वह बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में इस्तेमाल की गई ओएमआर (आप्टिकल मार्क रिकाग्निशन) शीट से संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष एजेंसी की मदद ले।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा की एकल न्यायाधीश पीठ वर्ष 2014 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि सीबीआइ संबंधित डेटा प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली निजी संस्थाओं समेत दुनिया में कहीं से भी सलाह और मदद ले सकती है।
डेटा को दोबारा प्राप्त करना बहुत जरूरी
न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया कि विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद का पूरा खर्च बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) की ओर से उठाया जाएगा।न्यायाधीश ने कहा कि ओएमआर शीट पर मौजूद डेटा को दोबारा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित भ्रष्टाचार की जड़ें यहीं छिपी हुई हैं। दो जुलाई को न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने सीबीआइ को मूल हार्ड डिस्क पेश करने का आदेश दिया था।
पीठ का एजेंसी को विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद लेने का आदेश
सीबीआइ के वकील ने शुक्रवार को बताया कि उनके एजेंसी के अधिकारी इसे अदालत में पेश करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके बाद पीठ ने एजेंसी को विशेषज्ञ एजेंसियों की मदद लेने का आदेश दिया।
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