Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Bengal: क्या सीबीआइ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के खिलाफ कर सकती है जांच - जस्टिस गंगोपाध्याय

कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआइ से पूछा है कि क्या वह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के खिलाफ जांच कर सकती है? न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने कहा कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपित पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व तृणमूल कांग्रेस के विधायक मानिक भट्टाचार्य से संबंध हैं।

By Jagran NewsEdited By: Anurag GuptaUpdated: Thu, 28 Sep 2023 11:27 PM (IST)
Hero Image
कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआइ से पूछा है कि क्या वह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के खिलाफ जांच कर सकती है?

न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने कहा कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपित पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व तृणमूल कांग्रेस के विधायक मानिक भट्टाचार्य से संबंध हैं।

बुधवार को भर्ती घोटाले से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान इसी सिलसिले में जस्टिस गंगोपाध्याय ने यह बात कही। मानिक भट्टाचार्य फिलहाल जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज इसी साल सेवानिवृत हुए हैं, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए उनकी पीठ ने तब जस्टिस गंगोपाध्याय कि उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें उन्होंने मानिक भट्टाचार्य के खिलाफ सीबीआइ और ईडी से जांच कराने का आदेश दिया था।

यह भी पढ़ें: बंगाल पुलिस भर्ती भ्रष्टाचार: हाई कोर्ट ने 8419 पदों पर भर्ती का नया पैनल किया रद, जानिए क्या है पूरा मामला

कानून के जानकारों का कहना है कि हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोई भी केंद्रीय एजेंसी वर्तमान अथवा पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ जांच कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ जांच के लिए संबंधित कोर्ट की अनुमति के साथ-साथ कुछ धाराएं भी हैं, जिनका पालन करना पड़ता है।

यह भी पढ़ें: जेयू रैगिंग मामले में गिरफ्तार छात्र आरोपमुक्त होने तक परिसर में नहीं कर सकेंगे प्रवेश

बता दें कि बुधवार को भर्ती घोटाले से जुड़े एक मामले में जस्टिस गंगोपाध्याय ने कोर्ट का आदेश पालन नहीं करने के चलते कोलकाता स्थित अलीपुर कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत के न्यायाधीश अर्पण चट्टोपाध्याय को चार अक्टूबर तक तबादला करने का भी आदेश दिया।

लोकल न्यूज़ का भरोसेमंद साथी!जागरण लोकल ऐपडाउनलोड करें